Press Note/Photos file--1 from DIPRO Ambala 22.04.2026.
अंबाला, 22 अप्रैल-
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि स्व जनगणना का कार्य किया जा रहा है और इस कार्य में हमें आगे आकर अपना दायित्व निभाते हुए जिले में स्वजनगणना का शत प्रतिशत कार्य सुनिश्चित करवाना है। अतिरिक्त उपायुक्त ने स्वयं आज अपने कार्यालय में ऑन लाईन प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं अपनी स्वजनगणना का कार्य करते हुए दूसरों को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। उन्होने कहा कि इसके लिए ऑफिशियल वैबसाईट se.census.gov.in पर जाए और अपने और अपने परिवार, मकान व अन्य जानकारी स्वंय ही दर्ज करें। इस प्रक्रिया को करने में मात्र 15-20 मिन्ट का समय लगता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप घर बैठे ही अपनी इच्छा से अपने व अपने परिवार, आवास और अन्य जानकारी दर्ज कर सकते हैं। भले ही भविष्य में प्रगणक आपके निवास पर आएगा लेकिन आप अग्रिम तौर पर ही अपनी जानकारी स्वंय भरकर प्रस्तुत कर दें। इस प्रक्रिया के लिए आप घर बैठकर ही मोबाइल व इंटरनैट का पूरा प्रयोग करते हुए इस कार्य को सुगमता से कर सकते हैं।
उन्होंने जिलावासियों आग्रह करते हुए की सभी स्वगणना के महत्व को समझें और इस कार्य में आगे आकर अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि पोर्टल 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। इसके दृष्टिगत वह इस प्रक्रिया में अपना योगदान दें।
जिला सांख्यिकी अधिकारी विकास बजाज ने बताया कि उपायुक्त अजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन में स्वगणना का कार्य बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इस कार्य मे लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है, ताकि जिले में स्वगणना का कार्य शत प्रतिशत हो सके। स्वगणना एक राष्ट्र सेवा का कार्य है और हमें इसे बेहतर तरीके से करना है।
फोटो नम्बर- 1 व 2
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अम्बाला, 22 अप्रैल
नगराधीश अभिषेक गर्ग ने बताया कि जिला अम्बाला में वर्ष 2026-2027 के लिए टेन्ट/फर्नीचर का सरकारी ठेका देने के लिए रेट निर्धारित किए जाने हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 व गणतंत्र दिवस 2027 व अन्य सरकारी समारोह में टेन्ट/ फर्नीचर लगाने बारे अपने अपने रेट की फे्रस कुटेशन सील बंद लिफाफे में 1 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रड डाक/ दस्ती भिजवा सकते हैं। यह कुटेशनें 1 मई 2026 को नगराधीश के समक्ष उनके कार्यालय में बाद दोपहर 3 बजे खोली जाएगीं।
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अंबाला, 22 अप्रैल-
जिला नगर योजनाकार अम्बाला के दस्ते द्वारा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा CWP (PIL) number 212 ऑफ 2024 केस में पारित आदेश दिनांक 02.04.2026, राज्य सरकार के आदेश 16.04.2026, 17.04.2026 की अनुपालना तथा जिला न्यायधीश से पर्व अनुमति लेकर अर्बन एरिया/नियंत्रित क्षेत्र नारायणगढ़ के गांव हुसैनी व कुल्लडपुर में स्थित Saubhagya Colinizers/Milap Estate तथा अर्बन एरिया/नियंत्रित क्षेत्र अम्बाला के गांव रांवलां में स्थित Harman Properties/Asian Townsville Farms Ltd. लाईसैन्सड कालोनियों में लगभग 50 अतिक्रमणों/ लैंडस्केप क्षेत्रों/बाउड्री वाल इत्यादि को हटाया गया। इस कार्यवाही के दौरान मौका पर डयूटी मैजिस्ट्रेट कम जिला नगर योजनाकार - रोहित चौहान, कनिष्ठ अभियंता अभिषेक, कनिष्ठ अभियंता गुरजिन्द्र, क्षेत्रान्वेषक रविन्द्र, पटवारी नेत्रपाल तथा एस0 एच0 ओ0 हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो, अम्बाला भारी पुलिस बल के साथ मौका पर उपस्थित थे। इस मौके पर उपस्थित जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने आमजन को अतिक्रमणों/ लैंडस्केप क्षेत्रों/बाउड्री वाल इत्यादि का निर्माण ना करने के प्रति चेताया तथा बताया कि भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी।
फोटो नम्बर - 3 व 4
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अंबाला, 22 अप्रैल-
एसडीएम दर्शन कुमार ने आज ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं स्व जनगणना करते हुए आमजन को स्वयं जनगणना करने का संदेश देते हुए कहा कि देश में पहली बार डिजीटल प्रक्रिया के माध्यम से जनगणना का कार्य किया जा रहा है। इसलिए सभी लोग आगे आकर इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देते हुए जनगणना के कार्य को शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।
एसडीएम ने बताया कि स्व जनगणना के लिए se.census.gov.in पोर्टल पर जाए और अपने और अपने परिवार, मकान व अन्य जानकारी स्वंय ही दर्ज करें। इस प्रक्रिया को करने में सिर्फ कुछ ही मिनट का समय लगता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप घर बैठे ही अपनी इच्छा से अपने व अपने परिवार, आवास और अन्य जानकारी दर्ज कर सकते हैं। भले ही भविष्य में प्रगणक आपके निवास पर आएगा लेकिन आप अग्रिम तौर पर ही अपनी जानकारी स्वंय भरकर प्रस्तुत कर दें। इस प्रक्रिया के लिए आप घर बैठकर ही मोबाइल व इंटरनैट का पूरा प्रयोग करते हुए इस कार्य को सुगमता किया जा सकता है।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे स्वगणना के महत्व को समझें। यह पोर्टल 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। इसके दृष्टिगत वह इस प्रक्रिया में अपना योगदान दें। इस अवसर पर यह भी कहा कि यह एक बेहद अच्छी पहल है। डिजीटल जनगणना होने से सभी को लाभ होगा और भविष्य में इसके अच्छे परिणाम सामने मिलेंगें।
उन्होंने यह भी कहा कि यह एक विशेष अवसर है व्यापारी वर्ग अथवा ऐसे वर्ग के लोग भी ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्य को कर सकते हैं। इस बार सभी स्वयं को जनगणना में दर्ज करें। उन्होंने कहा कि भले ही कोई विदेश गया हुआ है वह भी स्वयं को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है ।
फोटो नम्बर - 5 व 6
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अंबाला 22 अप्रैल
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बुधवार को अपने कार्यालय में चिन्हित अपराध व एस.सी. एस.टी एक्ट केसों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत, अभियोजन विभाग के उपनिदेशक अश्विनी चौधरी व जिला न्यायवादी जंग सिंह बहादुर मौजूद रहे।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने चिन्हित अपराध के तहत जिला न्यायवादी से एंजैडे के तहत तमाम केसों के बारे बिन्दूवार समीक्षा की। उन्होंने जिला न्यायवादी से कानूनी प्रक्रिया के तहत चिन्हित अपराधों के साथ-साथ अन्य केसों की न्यायालयों में जो प्रगति है उसकी जानकारी हासिल की। जिला न्यायवादी जंग सिंह बहादुर ने उपायुक्त को अवगत करवाते हुए बताया कि चिन्हित अपराध के तहत सम्बन्धित केसों की कोर्ट में तेजी से प्रक्रिया जारी है। इसके साथ-साथ एससी/एसटी केसों के तहत भी एक केस डिसाईड हुआ है। सभी केसों में न्यायालय में पूरी मजबूती के साथ पैरवी की जा रही है।
इस मौके पर अभियोजन विभाग के उपनिदेशक अश्विनी चौधरी, जिला न्यायवादी जंग बहादुर, डीएसपी जेल राजीव के साथ-साथ सम्बन्धित मौजूद रहे।
फोटो नम्बर - 7 व 8
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अम्बाला, 22 अप्रैल
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने आज अपने कार्यालय में डी-सिल्टिंग विषय के साथ-साथ डे्रनेज से सम्बन्धित गंदे पानी की निकासी को लेकर सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम कनिका गोयल, एसडीएम दर्शन कुमार, एसडीएम सतिन्द्र सिवाच, अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग मुनीष शर्मा, डीआरओ राजेश ख्यालिया, डीडीपीओ दिनेश शर्मा, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग कृष्ण भुक्कल व ईओ नगर परिषद देवेन्द्र नरवाल व अन्य मौजूद रहे।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने ड्रेनेज से सम्बन्धित गंदे पानी की निकासी से सम्बन्धित विषय पर समीक्षा करते हुए जिला नगर योजनाकार को निर्देश दिए कि जहां पर भी कहीं पर कोई कालोनी या इंडस्ट्रीयल पार्क के साथ-साथ अन्य कोई निर्माण कार्य होता है तो वहां पर उनके विभाग से सम्बन्धित जो भी दिशा-निर्देश एवं मापदंड तय किए गए हैं उसके तहत गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए ताकि कहीं पर भी ऐसी स्थिति में किसी अन्य को परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक के क्रम में उपायुक्त ने डी-सिल्टिंग विषय को लेकर समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जिन भी गांवों में से कोई नदी गुजर रही है और वहां से यदि मिट्टी उठाने का कार्य करना है तो इसके लिए ग्राम सभा की बैठक आयोजित करनी हैं। इस बैठक में सिंचाई विभाग, मिट्टी उठाई से सम्बन्धित ठेकेदार व पंचायत के अधिकारियों के साथ-साथ गांव का सरपंच भी बैठक में शामिल करना है। बैठक के दौरान जहां से मिट्टी उठाने का कार्य किया जाना है उसकी सम्पूर्ण जानकारी भी देनी है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने खुदाई का कार्य करना है वह सम्बन्धित विभाग से एनओसी लेना सुनिश्चित करें और एनओसी लेेने के उपरांत माईनिंग विभाग को यह सौंपे। माईनिंग विभाग हिदायतों की पालना के अनुरूप औपचारिकताएं पूरी करवाकर ही ठेकेदार को उक्त कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान करे। बिना औपचारिकताएं के स्वीकृति प्रदान नहंी होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि जहां से भी नदी से मिट्टी उठाने का कार्य किया जाना है वहां पर नदी का जो वास्तविक भाव क्षेत्र है वहीं से मिट्टी उठाई जानी चाहिए। आस-पास से मिट्टी उठाने का कार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय को लेकर सम्बन्धित विभागों द्वारा एनओसी लेना भी अनिवार्य है।
इस मौके पर जिला खनन अधिकारी सोनू कुमार, बीडीपीओ किन्नी गुप्ता, बीडीपीओ आस्था, डीआईपीआरओ धर्मेन्द्र कुमार के साथ-साथ अन्य मौजूद रहे।
फोटो नम्बर - 9
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अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि स्व जनगणना का कार्य किया जा रहा है और इस कार्य में हमें आगे आकर अपना दायित्व निभाते हुए जिले में स्वजनगणना का शत प्रतिशत कार्य सुनिश्चित करवाना है। अतिरिक्त उपायुक्त ने स्वयं आज अपने कार्यालय में ऑन लाईन प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं अपनी स्वजनगणना का कार्य करते हुए दूसरों को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। उन्होने कहा कि इसके लिए ऑफिशियल वैबसाईट se.census.gov.in पर जाए और अपने और अपने परिवार, मकान व अन्य जानकारी स्वंय ही दर्ज करें। इस प्रक्रिया को करने में मात्र 15-20 मिन्ट का समय लगता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप घर बैठे ही अपनी इच्छा से अपने व अपने परिवार, आवास और अन्य जानकारी दर्ज कर सकते हैं। भले ही भविष्य में प्रगणक आपके निवास पर आएगा लेकिन आप अग्रिम तौर पर ही अपनी जानकारी स्वंय भरकर प्रस्तुत कर दें। इस प्रक्रिया के लिए आप घर बैठकर ही मोबाइल व इंटरनैट का पूरा प्रयोग करते हुए इस कार्य को सुगमता से कर सकते हैं।
उन्होंने जिलावासियों आग्रह करते हुए की सभी स्वगणना के महत्व को समझें और इस कार्य में आगे आकर अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि पोर्टल 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। इसके दृष्टिगत वह इस प्रक्रिया में अपना योगदान दें।
जिला सांख्यिकी अधिकारी विकास बजाज ने बताया कि उपायुक्त अजय सिंह तोमर के मार्गदर्शन में स्वगणना का कार्य बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इस कार्य मे लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है, ताकि जिले में स्वगणना का कार्य शत प्रतिशत हो सके। स्वगणना एक राष्ट्र सेवा का कार्य है और हमें इसे बेहतर तरीके से करना है।
फोटो नम्बर- 1 व 2
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अम्बाला, 22 अप्रैल
नगराधीश अभिषेक गर्ग ने बताया कि जिला अम्बाला में वर्ष 2026-2027 के लिए टेन्ट/फर्नीचर का सरकारी ठेका देने के लिए रेट निर्धारित किए जाने हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 व गणतंत्र दिवस 2027 व अन्य सरकारी समारोह में टेन्ट/ फर्नीचर लगाने बारे अपने अपने रेट की फे्रस कुटेशन सील बंद लिफाफे में 1 मई 2026 तक दोपहर 12 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रड डाक/ दस्ती भिजवा सकते हैं। यह कुटेशनें 1 मई 2026 को नगराधीश के समक्ष उनके कार्यालय में बाद दोपहर 3 बजे खोली जाएगीं।
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अंबाला, 22 अप्रैल-
जिला नगर योजनाकार अम्बाला के दस्ते द्वारा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा CWP (PIL) number 212 ऑफ 2024 केस में पारित आदेश दिनांक 02.04.2026, राज्य सरकार के आदेश 16.04.2026, 17.04.2026 की अनुपालना तथा जिला न्यायधीश से पर्व अनुमति लेकर अर्बन एरिया/नियंत्रित क्षेत्र नारायणगढ़ के गांव हुसैनी व कुल्लडपुर में स्थित Saubhagya Colinizers/Milap Estate तथा अर्बन एरिया/नियंत्रित क्षेत्र अम्बाला के गांव रांवलां में स्थित Harman Properties/Asian Townsville Farms Ltd. लाईसैन्सड कालोनियों में लगभग 50 अतिक्रमणों/ लैंडस्केप क्षेत्रों/बाउड्री वाल इत्यादि को हटाया गया। इस कार्यवाही के दौरान मौका पर डयूटी मैजिस्ट्रेट कम जिला नगर योजनाकार - रोहित चौहान, कनिष्ठ अभियंता अभिषेक, कनिष्ठ अभियंता गुरजिन्द्र, क्षेत्रान्वेषक रविन्द्र, पटवारी नेत्रपाल तथा एस0 एच0 ओ0 हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो, अम्बाला भारी पुलिस बल के साथ मौका पर उपस्थित थे। इस मौके पर उपस्थित जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने आमजन को अतिक्रमणों/ लैंडस्केप क्षेत्रों/बाउड्री वाल इत्यादि का निर्माण ना करने के प्रति चेताया तथा बताया कि भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी।
फोटो नम्बर - 3 व 4
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अंबाला, 22 अप्रैल-
एसडीएम दर्शन कुमार ने आज ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं स्व जनगणना करते हुए आमजन को स्वयं जनगणना करने का संदेश देते हुए कहा कि देश में पहली बार डिजीटल प्रक्रिया के माध्यम से जनगणना का कार्य किया जा रहा है। इसलिए सभी लोग आगे आकर इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देते हुए जनगणना के कार्य को शत प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।
एसडीएम ने बताया कि स्व जनगणना के लिए se.census.gov.in पोर्टल पर जाए और अपने और अपने परिवार, मकान व अन्य जानकारी स्वंय ही दर्ज करें। इस प्रक्रिया को करने में सिर्फ कुछ ही मिनट का समय लगता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप घर बैठे ही अपनी इच्छा से अपने व अपने परिवार, आवास और अन्य जानकारी दर्ज कर सकते हैं। भले ही भविष्य में प्रगणक आपके निवास पर आएगा लेकिन आप अग्रिम तौर पर ही अपनी जानकारी स्वंय भरकर प्रस्तुत कर दें। इस प्रक्रिया के लिए आप घर बैठकर ही मोबाइल व इंटरनैट का पूरा प्रयोग करते हुए इस कार्य को सुगमता किया जा सकता है।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे स्वगणना के महत्व को समझें। यह पोर्टल 30 अप्रैल 2026 तक खुला रहेगा। इसके दृष्टिगत वह इस प्रक्रिया में अपना योगदान दें। इस अवसर पर यह भी कहा कि यह एक बेहद अच्छी पहल है। डिजीटल जनगणना होने से सभी को लाभ होगा और भविष्य में इसके अच्छे परिणाम सामने मिलेंगें।
उन्होंने यह भी कहा कि यह एक विशेष अवसर है व्यापारी वर्ग अथवा ऐसे वर्ग के लोग भी ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्य को कर सकते हैं। इस बार सभी स्वयं को जनगणना में दर्ज करें। उन्होंने कहा कि भले ही कोई विदेश गया हुआ है वह भी स्वयं को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है ।
फोटो नम्बर - 5 व 6
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अंबाला 22 अप्रैल
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बुधवार को अपने कार्यालय में चिन्हित अपराध व एस.सी. एस.टी एक्ट केसों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत, अभियोजन विभाग के उपनिदेशक अश्विनी चौधरी व जिला न्यायवादी जंग सिंह बहादुर मौजूद रहे।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने चिन्हित अपराध के तहत जिला न्यायवादी से एंजैडे के तहत तमाम केसों के बारे बिन्दूवार समीक्षा की। उन्होंने जिला न्यायवादी से कानूनी प्रक्रिया के तहत चिन्हित अपराधों के साथ-साथ अन्य केसों की न्यायालयों में जो प्रगति है उसकी जानकारी हासिल की। जिला न्यायवादी जंग सिंह बहादुर ने उपायुक्त को अवगत करवाते हुए बताया कि चिन्हित अपराध के तहत सम्बन्धित केसों की कोर्ट में तेजी से प्रक्रिया जारी है। इसके साथ-साथ एससी/एसटी केसों के तहत भी एक केस डिसाईड हुआ है। सभी केसों में न्यायालय में पूरी मजबूती के साथ पैरवी की जा रही है।
इस मौके पर अभियोजन विभाग के उपनिदेशक अश्विनी चौधरी, जिला न्यायवादी जंग बहादुर, डीएसपी जेल राजीव के साथ-साथ सम्बन्धित मौजूद रहे।
फोटो नम्बर - 7 व 8
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अम्बाला, 22 अप्रैल
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने आज अपने कार्यालय में डी-सिल्टिंग विषय के साथ-साथ डे्रनेज से सम्बन्धित गंदे पानी की निकासी को लेकर सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम कनिका गोयल, एसडीएम दर्शन कुमार, एसडीएम सतिन्द्र सिवाच, अधीक्षक अभियंता सिंचाई विभाग मुनीष शर्मा, डीआरओ राजेश ख्यालिया, डीडीपीओ दिनेश शर्मा, कार्यकारी अभियंता सिंचाई विभाग कृष्ण भुक्कल व ईओ नगर परिषद देवेन्द्र नरवाल व अन्य मौजूद रहे।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने ड्रेनेज से सम्बन्धित गंदे पानी की निकासी से सम्बन्धित विषय पर समीक्षा करते हुए जिला नगर योजनाकार को निर्देश दिए कि जहां पर भी कहीं पर कोई कालोनी या इंडस्ट्रीयल पार्क के साथ-साथ अन्य कोई निर्माण कार्य होता है तो वहां पर उनके विभाग से सम्बन्धित जो भी दिशा-निर्देश एवं मापदंड तय किए गए हैं उसके तहत गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए ताकि कहीं पर भी ऐसी स्थिति में किसी अन्य को परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक के क्रम में उपायुक्त ने डी-सिल्टिंग विषय को लेकर समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि जिन भी गांवों में से कोई नदी गुजर रही है और वहां से यदि मिट्टी उठाने का कार्य करना है तो इसके लिए ग्राम सभा की बैठक आयोजित करनी हैं। इस बैठक में सिंचाई विभाग, मिट्टी उठाई से सम्बन्धित ठेकेदार व पंचायत के अधिकारियों के साथ-साथ गांव का सरपंच भी बैठक में शामिल करना है। बैठक के दौरान जहां से मिट्टी उठाने का कार्य किया जाना है उसकी सम्पूर्ण जानकारी भी देनी है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने खुदाई का कार्य करना है वह सम्बन्धित विभाग से एनओसी लेना सुनिश्चित करें और एनओसी लेेने के उपरांत माईनिंग विभाग को यह सौंपे। माईनिंग विभाग हिदायतों की पालना के अनुरूप औपचारिकताएं पूरी करवाकर ही ठेकेदार को उक्त कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान करे। बिना औपचारिकताएं के स्वीकृति प्रदान नहंी होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि जहां से भी नदी से मिट्टी उठाने का कार्य किया जाना है वहां पर नदी का जो वास्तविक भाव क्षेत्र है वहीं से मिट्टी उठाई जानी चाहिए। आस-पास से मिट्टी उठाने का कार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय को लेकर सम्बन्धित विभागों द्वारा एनओसी लेना भी अनिवार्य है।
इस मौके पर जिला खनन अधिकारी सोनू कुमार, बीडीपीओ किन्नी गुप्ता, बीडीपीओ आस्था, डीआईपीआरओ धर्मेन्द्र कुमार के साथ-साथ अन्य मौजूद रहे।
फोटो नम्बर - 9
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