Friday, June 19, 2026 Stories That Matter
Press Note

Press note/photo file no-1 from DIPRO AMBALA dated 17.06.2026

अंबाला, 17 जून।
केन्द्रीय सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीईओ जिला परिषद् गगनदीप के मार्गदर्शन में गांव में भी स्वच्छता अभियान बारे ग्रामीणों व अन्य को जागरूक करने का काम किया जा रहा हैं। सीईओ जिला परिषद् गगनदीप ने बताया कि 7 जून से 20 जून 2026 तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता, स्वच्छता के प्रति जागरुकता, पर्यावरण की स्थिरता, नागरिकों की भागीदारी के दृष्टिगत 11 जून 2026 से 20 जून 2026 तक जिले में प्रचार अभियान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा हैं। जिसके अन्तर्गत जिला में प्रतिदिन सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सम्बन्धी सफाई अभियान चलाये जा रहे है।
आज धार्मिक स्थानों की साफ सफाई और ज्यादा पैदल चलने वाला रास्तों की सफाई सफाई करवाना। इस अभियान के तहत अम्बाला-1 की ग्राम पंचायत मर्दोसाहिब नूरपुर, ठरवा, माजरी, साहिबपुरा खण्ड अम्बाला-2 की ग्राम पंचायतें गरनाला, खुडा कलां, ब्रहामण माजरा खण्ड बराड़ा की ग्राम पंचायते शेरपर, सुलखनी, धनौरा, सुलखनी में धार्मिक स्थानों की साफ सफाई और ज्यादा पैदल चलने वाला रास्तों की साफ सफाई करवाई गई।
फोटो नम्बर- 1 व 2
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स्थानीय केबल ऑपरेटर ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम अपना पंजीकरण अवश्य करवाए- अतिरिक्त उपायुक्त
अंबाला, 17 जून-

अतिरिक्त उपायुक्त विराट ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत वैध पंजीकरण के बिना स्थानीय केबल ऑपरेटरों(एलसीओ) द्वारा संचालन, केबल बिछाने व खंभे लगाने पर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त न करने तथा लागू किए गए कर का भुगतान न करने जैसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के तहत स्थानीय केबल ऑपरेटरों का ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि यदि कोई स्थानीय केबल ऑपरेटर वैध लाइसेंस के बिना संचालन करता पाया जाता है तो उसे नोटिस जारी कर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सभी एसडीएम यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक एलसीओ के पास वैध पंजीकरण हो अथवा वर्ष 2025 के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया हो।
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अम्बाला, 17 जून
अतिरिक्त उपायुक्त विराट ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम के दृष्टिगत 15 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और सम्बन्धित मतदाताओं को एन्यूमरेशन फार्म वितरित करने का काम किया जा रहा है। इस फार्म को मतदाता साईन सहित भरना सुनिश्चित करेगा। उन्होनें इस मौके पर यह भी कहा कि शैडयूल के अनुसार सभी कार्य होने सुनिश्चित होने चाहिए।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सम्बन्धित बीएलओ इस एन्यूमरेशन फार्म को मतदाता के घर देना सुनिश्चित करेगा। वहीं उसके उपरांत सम्बन्धित परिवार का मुखिया इस फार्म को भरकर बीएलओ को देंगे। इसके अलावा मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी/निर्वाचन पंजीयन अधिकारी कार्यालय/जिला निर्वाचन कार्यालय में भी यह फार्म जमा करवा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीएलओ द्वारा इस फार्म के अलावा मतदाता से किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि केवल उन्हीं मतदाताओं का नाम ही मतदाता सूचियों की प्रारम्भिक प्रकाशन में शामिल होगे जिनके द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फार्म दिए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त ने यह भी बताया कि प्रारम्भिक प्रकाशन से पूर्व बूथ लेवल एंजैट एक दिन में एक मतदान केन्द्र पर केवल 50 फार्म ही जमा करवा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग की हिदायतों अनुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य के साथ मतदान केन्द्रों का रैशनेलाईजेशन 14 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने यह भी कहा कि इसके उपरांत मतदाता सूचियों का प्रारम्भिक प्रकाशन 21 जुलाई 2026 को कर दिया जाएगा और यह सूची जिला प्रशासन की वैबसाईट पर भी अपलोड कर दी जाएगी। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत यदि मतदाता सूचियों से सम्बन्धित कोई दावे तथा आपत्तियां दी जानी है तो 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दी जा सकती हैं। इसके उपरांत 21 जुलाई से 18 सितम्बर तक सम्बन्धित ईआरओ व अथोरिटी द्वारा दावे व आपत्तियों का निपटान किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इसके उपरांत 22 सितम्बर 2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
बॉक्स: एडीसी ने यह भी बताया कि मतदाताओ की सुविधाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार जिला अम्बाला में टोल फ्री नं0 1950 प्रात: 7 बजे से सांय 9 बजे तक मल्टीपल लाईनस में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। उक्त टोल फ्र ी नं0 1950 पर मतदाताओं को होनी वाली समस्याओं जैसे एन्यूमरेशन फार्म, रिकार्ड रिलेटिड वोटर लिस्ट 2002, वोट से सम्बन्धित सभी प्रकार के फार्म के बारे में जानकारी ले सकता है।
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