Press Note/Photos file--2 from DIPRO Ambala 24.06.2026.
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अम्बाला शहर के कार्यकारी अंिभयंता यूएचबीवीएन कार्यालय विद्युत सदन, अग्रसेन चौक, अम्बाला शहर में बिजली अदालत का आयोजन
अम्बाला, 24 जून:-
बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अम्बाला शहर के कार्यकारी अंिभयंता यूएचबीवीएन ऑप्रेशन अम्बाला शहर कार्यालय पता द्वितीय तल कार्यकारी अंिभयंता यूएचबीवीएन कार्यालय विद्युत सदन अग्रसेन चौक अम्बाला शहर में 25 जून 2026 को कार्यकारी अभियन्ता हरीश कुमार की अध्यक्षता में प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली अदालत का आयोजन किया जाएगा। कोई भी उपभोक्ता अपनी बिजली से सम्बन्धित शिकायत यहां रख सकता है।
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अम्बाला, 24 जून:-
जिला नगर योजनाकार के दस्ते द्वारा अर्बन एरिया साहा, जिला अम्बाला के गांव साहा (एचबी 93) (खसरा न0 102//13 मिन, 18, 19 मिन) सब तहसील साहा, जिला अम्बाला में लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी में तोड-फोड की कार्यवाही की गई जिसमें अवैध कालोनी में बनी कच्ची सडक़ों के जाल को मौका पर पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया।
इस मौके पर जिला नगर योजनाकार कम डयूटी मैजिस्ट्रेट- रोहित चैहान, कनिष्ठ अभियन्ता गुरजिन्द्र, ़एस0एच0ओ0 हरियाणा राज्य प्रर्वत्न ब्यूरो अम्बाला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे। इस तोड-फोड के दौरान आमजन को अवगत करवाया कि नियत्रित क्षेत्र/ अर्बन एरिया में किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व विभाग से भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतू अनुमति लेना अनिवार्य है तथा भविष्य में अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी।
फोटो नम्बर - 6 व 7
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अम्बाला, 24 जून:-
बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अम्बाला शहर के कार्यकारी अंिभयंता यूएचबीवीएन ऑप्रेशन अम्बाला शहर कार्यालय पता द्वितीय तल कार्यकारी अंिभयंता यूएचबीवीएन कार्यालय विद्युत सदन अग्रसेन चौक अम्बाला शहर में 25 जून 2026 को कार्यकारी अभियन्ता हरीश कुमार की अध्यक्षता में प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली अदालत का आयोजन किया जाएगा। कोई भी उपभोक्ता अपनी बिजली से सम्बन्धित शिकायत यहां रख सकता है।
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अम्बाला, 24 जून:-
जिला नगर योजनाकार के दस्ते द्वारा अर्बन एरिया साहा, जिला अम्बाला के गांव साहा (एचबी 93) (खसरा न0 102//13 मिन, 18, 19 मिन) सब तहसील साहा, जिला अम्बाला में लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी में तोड-फोड की कार्यवाही की गई जिसमें अवैध कालोनी में बनी कच्ची सडक़ों के जाल को मौका पर पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया।
इस मौके पर जिला नगर योजनाकार कम डयूटी मैजिस्ट्रेट- रोहित चैहान, कनिष्ठ अभियन्ता गुरजिन्द्र, ़एस0एच0ओ0 हरियाणा राज्य प्रर्वत्न ब्यूरो अम्बाला भारी पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे। इस तोड-फोड के दौरान आमजन को अवगत करवाया कि नियत्रित क्षेत्र/ अर्बन एरिया में किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व विभाग से भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतू अनुमति लेना अनिवार्य है तथा भविष्य में अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी।
फोटो नम्बर - 6 व 7
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